बरेली। वर्ष 2010 के बरेली दंगे के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ बरेली कोर्ट ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है । साथ ही पुलिस को 13 मार्च तक तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने को कहा है। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को कोर्ट में गिरफ्तार करके पेश करने को कहा है। नोटिस तामील कराने में असफल रहे प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश भी दिया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश की एक कॉपी आईजी डॉक्टर राकेश को भी भेजी है। वहीं आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने मीडिया को कोर्ट के आदेश मिलने की बात कही है।
पुलिस की सुस्ती पर भी कोर्ट ने सवाल उठाये
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मास्टर माइंड तौकीर को पुलिस के द्वारा ढूंढ न पाने यह जाहिर होता है कि पुलिस मौलाना का सहयोग कर रही है। इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ सीआरपीसी 1860 की धारा 173 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 13 मार्च तक गिरफ्तारी के आदेश सीओ प्रथम संदीप सिंह को दिए हैं।