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एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई को सुनाई  सजा , जमानत पर रिहा

 

  • कोर्ट ने सभी को एक -एक माह की सजा 500 -500 रुपए का जुर्माना लगाया ,
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    आचार संहिता के उल्लंघन में सभी पाए गए दोषी ,

 

मुजस्सिम खान ,

रामपुर: विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आज कई मामलों में फैसला सुनाया है ।  जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी सहित चार लोगों को एक-एक मांह की कैद व पांच सौ-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संजय कपूर को छः माह की सजा व 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाये जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है।

एडवोकेट सत्यपाल सैनी के मुताबिक… वह चारों के ही वकील हैं शिव बहादुर सक्सेना, खयाली राम लोधी , राजकुमार और दीपक नागर उनके और भी साथी हैं जो वकील रहे थे। इसमें लेकिन शुरू से ही वह इस केस को लड़ रहे हैं ।कोर्ट द्वारा 1 महीने की सजा धारा 341 में की गई हैं। इन मामलों में एक ही धारा बन रही थी वहीं धारा 188 खत्म हो गई थी। वह भी झूठी लगाई गई थी क्योंकि इसमें 144 का उल्लंघन दिखाया गया था।  मगर कोई धारा 144 नहीं थी। वकील का यह भी कहना है कि यह मामला 2012 का है। एक-एक महीने की सजा और पांच सौ-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा के साथ अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 5 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। फिलहाल इस मामले में जमानत हो गई है लेकिन इसकी अपील की जाएगी ।

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