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नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन की सजा , लगाया 25 हजार का आर्थिक दंड ,

नाबालिग लड़की से रेप  के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई  आजीवन की सजा ,
दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया 
वर्ष 2022 में नाबालिग लड़की के हुई थी घटना 
बरेली।  इज्जतनगर  थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से  रेप  के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन  की सजा सुनाने के साथ  25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक इज्जतनगर थाना क्षेत्र में वादी की ओर से इज्जतनगर थाने पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ जाति सूचक शब्द बोलने और बार बार रेप करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के संबंध में पाक्सो कोर्ट 01 में  9 गवाह पेश हुए थे। वही माननीय कोर्ट ने  मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त बुंदन  पुत्र हुसैन बक्स को  धारा 376(3),376(2)  ,5जे(2)/6 पाक्सो , 3(2)5 एससी एक्ट , में सुनवाई करते हुए 376 (2)में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा,5 हजार का आर्थिक दंड, वही  376(3), 5जे(2)/6 पाक्सो , 3(2)5 एससी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार का आर्थिक दंड लगाया।

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