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शहर के चर्चित राजीव मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला , 5 को आजीवन की सजा,

बरेली। वर्ष 2016 में नगर निगम की कर्मचारी की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने लगभग 6 साल हुई सुनाई के बाद आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । वही सभी पर 87 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

शादी समारोह में नगर निगम कर्मचारी की हुई थी हत्या

नगर निगम राजीव की अप्रैल 2016 में शादी समारोह में घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना शहर के नामी गिरामी शहनाई बारात घर में हुई थी।

राजीव की हत्या में 6 लोगों पर हुआ था मुकदमा दर्ज,

शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित शहनाई बारात घर में शादी समारोह था।इसी बीच आधा दर्जन लोग असलहो से लैस होकर बारात घर में आ धमके। अचानक बारात घर गोलियों की गूंज से दहल गया और नगर निगम कर्मचारी राजीव को गोलियों को मौत के घाट उतार दिया गया । बाद में घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए । घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा गया। तत्कालीन एसएसपी ने मामले के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

 

मृतक के भाई राजकिरन की तहरीर पर शहर कोतवाली में नगर निगम के लिपिक हरिओम बाल्मिकी, सफाई नायक संजीव बाल्मिकी, रंजीत बाल्मिकी, और नेजपुर निवासी मनोज, कपिल और अंशु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायाधीश श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की कोर्ट में आज सजा सुनाई गई। इस मामले में संजीव, हरिओम, रंजीत, अंशु और मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 87 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया ।

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