बरेली : फ़ास्ट ट्रेक जज निर्दोष कुमार की कोर्ट ने रेप केस में बयानों से मुकरने पर पीड़िता के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। केस दर्ज होने के बाद युवती को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सुनवाई दौरान पांच वर्ष पूर्व युवती की माँ ने थाना बारादरी में अजय उर्फ़ राघव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.युवती ने अजय के खिलाफ कोर्ट में डटकर कलमबंद बयान दिया था.पुलिस ने अजय को उसी समय जेल भेज दिया.अजय को जेल से अभी तक जमानत भी नहीं मिल पायी. इस केस की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक जज निर्दोष कुमार की कोर्ट में चल रही है.बीती तारीख पर एडीजीसी क्राइम हरेंद्र राठौर ने युवती के कोर्ट में बयान दर्ज कराये थे.युवती ने आरोपी अजय के खिलाफ कोर्ट में डटकर गवाही दी थी.
गुरुवार को युवती से आरोपी के अधिवक्ता ने जिरह की.युवती अपने बयानों से पूरी तरह से मुकर गयी. कोर्ट ने भी युवती से सवाल किये.युवती ने कहा जो वह आज बयान दे रही है वह सही है पहले वाला बयान गलत है. फ़ास्ट ट्रेक जज निर्दोष कुमार ने युवती को बेकसूर युवक को रेप के आरोप में जेल भेजवाने पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया. युवती को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.
कोर्ट पाया कि पीड़िता ने युवक को फंसाने के लिए गलत बयान देकर कोर्ट को गुमराह किया . इस बात को पीड़िता ने कोर्ट समक्ष यह स्वीकार किया जो उसके द्वारा बयान दिए गया वह झूठा था . युवक ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ या गलत काम नहीं किया . कोर्ट ने माना कि पीड़िता के गलत बयान से अभियुक्त को सात वर्ष अधिक सजा या फिर आजीवन सजा हो सकती है . यह बयान अपराध की श्रेणी में धारा 195 अंतर्गत आता है . इसके बाद पीड़िता को न्यायालय पर हिरासत में ले लिया गया . जानकारी के मुताबिक बारदारी थाना क्षेत्र में 2019 में पीड़िता की मां ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के युवक अजय उर्फ़ राघव पर अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के साथ जान का खतरा बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 ,366 ,363 ,342 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस संबंध में नाबालिग के 164 के तहत भी मुकदमा भी दर्ज कराया था।
