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वकील द्वारा तारीख पर जिरह नहीं करने पर आजम खान पर लगा 2 हजार का हर्ज़ाना

मुजस्सिम खान

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रामपुर । सपा नेता आजम खान पर  रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से ₹2000 का हर्जाना लगा है । बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान द्वारा 2019 सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री जयाप्रदा को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान, जिसमें उन्होंने एक जनसभा में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर अश्लील तंज कसते हुए कहा था जिसे मैं रामपुर लेकर आया था उसकी असलियत जानने में आप लोगों को 17 वर्ष लगे। मैं 17 दिनों में ही जान गया था । मामले में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 221/19 के गवाह महेश चंद्र गुप्ता से कोर्ट में ज़िरह होनी थी ।

आजम खान के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया गया जिसके बाद अभियोजन द्वारा आपत्ति लगाई गई जिसके बाद न्यायालय ने आजम खान पर ₹2000 का हर्जाना लगाया है और जिरह के लिए अंतिम अवसर देते हुए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। यह मामला शाहाबाद थाना क्षेत्र से संबंधित है जिसमें उड़नदस्ता प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने धारा 509 IPC, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 2A,3,6 महिला अधिनियम का अशोभनीय प्रतिनिधित्व में मुकदमा दर्ज कराया था ,जिनसे आज ज़िरह होनी थी लेकिन आजम खान के वकील द्वारा ज़िरह नहीं की गई और स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया गया जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने ₹2000 का हर्जाना आजम खान पर लगाया है और अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।अब इस मामले में गवाह से जिरह के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की गई है।

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया शाहबाद वाला मामला था जिसमें 14 अप्रैल 2019 को एक सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद आजम खान ने जयप्रदा के ऊपर अश्लील टिप्पणियां की थी इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था महेश चंद्र गुप्ता जो उड़नदस्ता प्रभारी दल थे उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था क्राइम नंबर 221/19 वही मुकदमा यहां था पिछली तिथि में महेश चंद्र गुप्ता की चीफ हुई थी और ज़िरह बचाव पक्ष के अनुरोध पर आज के लिए तय थी गवाह महेश चंद्र गुप्ता जो रिटायर्ड थे गवाही के लिए लखनऊ से आए थे और उनके द्वारा आज ज़िरह नहीं की गई उनके अधिवक्ता द्वारा आज स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। मेरे द्वारा आपत्ति की गई और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ₹2000 का जुर्माना लगाया गया ज़िरह का अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 23 जनवरी की तारीख नियत की गई है। यह मामला शाहाबाद थाना से संबंधित था।

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