मुजस्सिम खान ,
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई लेकिन अब उनके इस मुकदमे में कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आजम खान अपने इसी मामले को लेकर रामपुर की अदालत में हाजिर हुए जहां पर सुनवाई के बाद मुकदमे की तारीख 22 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है।
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया ये 185/2019 क्राइम नंबर जो थाना मिलक में पंजीकृत हुआ था उससे संबंधित मामला था जिसमें लोअर कोर्ट में कन्वेक्शन कर दिया था जिसके अगेंस्ट वह अपील में गए आज जो अपील में तारीख लगी हुई थी 16 नवंबर, यह उस संबंध में मामला था। आज अपील में 22 तारीख लग चुकी है स्टेट की तरफ से उन्होंने जो अपील दाखिल करी थी उसका अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। आजम खान कोर्ट इसलिए आए थे क्योंकि आज की तारीख फिक्स थी उन्हें आना पड़ा और जो आर्डर शीट थी उस पर सिग्नेचर करें और चले गए, यह अपील का मामला है।