पंकज गुप्ता
बदायूं | बुधवार को स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने बुर्जुग किसान की हत्या के मामले में दीननगर शेखपुर में करीब डेढ़ साल पहले बुर्जुग किसान की फावड़े से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने रूपकिशोर को फांसी की सजा सुनाई है। दरसल 21 सितंबर 2020 देर रात लगभग 1:30 बजे बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर निवासी 60 वर्षीय नत्थू लाल अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे इस दौरान पड़ोसी खेत मालिक बमेड़ गांव का रूपकिशोर पुत्र रामचंद्र अपने खेत की सिंचाई करने पहुंच गया लेकिन उसके पास पाइप नहीं था।
उसने नत्थू से पाइप मांगा लेकिन उन्होंने पाइप देने से इंकार कर दिया। इससे रूपकिशोर भड़क गया और गाली गलौज करना शुरू कर दी। दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आरोपी रूपकिशोर ने नत्थू लाल पर हमला बोल दिया जिससे वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद आरोपी ने फावडे से कई बार किये जिससे नत्थू लाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसे पड़ोसी खेत वाले ने बचाने का प्रयास किया लेकिन आरोपी उन पर भी हमला बोल दिया। किसान के परिजन खेत पर पहुंच गये और घेरा बंदी कर आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रूप किशोर को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद बुधवार को कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी।