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गैर हाजिरी के चलते रामपुर कोर्ट ने जारी किया आजम खान के बेटे व पत्नी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट,

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मुजस्सिम खान 

रामपुर |  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भले ही सीतापुर की जेल में रहने के दौरान उनको शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जरूर एक बार फिर उनकी टेंशन बढ़ा दी है यहां पर उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा एवं बेटे अब्दुल्लाह आजम कि आज कोर्ट में तारीख थी लेकिन दोनों मां बेटी इस दौरान गैरहाजिर है जिसके चलते उनके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए जा चुके हैं | हालांकि इस मामले में आगामी 16 मई की तारीख मुकर्रर की गई है।

रामपुर में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान उनकी पत्नी व बेटे के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला दो जन्म प्रमाण पत्रों से भी जुड़ा था इस मामले में उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा एवं बेटे अब्दुल्लाह आजम को जेल से बेल मिल चुकी है लेकिन इससे संबंधित मुकदमा यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में  चल रहा है आज दोनों ही मां बेटों की पेशी थी लेकिन दोनों ही गैर हाजिर है जिसके चलते आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं अब इन हालात में किसी भी वक्त पुलिस दोनों ही वारंटियों को गिरफ्तार गिरफ्तार कर सकती है वही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल आज होने वाली सुनवाई में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा ने गैर हाजरी में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर ने आज क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह की जानी थी तो आज बचाव पक्ष की ओर से यह कहते हुए कि उनके प्रवक्ता अधिवक्ता बाहर दिल्ली से आते हैं वह नहीं आ सके हैं और ज़िरह नहीं की जा सकती इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की ही श्रीमती तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के गैर जमाती वारंट जारी कर दिए है और सुनवाई के लिए और ज़िरह के लिए अगली तारीख 16 दी गई हैं गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जो उनकी जमानत थी उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है, पुलिस किसी भी वक्त गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

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