बरेली।फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में बरेली की एडीजे कोर्ट संख्या-7 ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 28 मार्च 2013 का है, जब ग्राम औंध निवासी हुलासीराम ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सुबह करीब 8 बजे सत्यप्रकाश उर्फ शिशुपाल, रोहित और मुन्ना ने उनके घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया। इस हमले में हुलासीराम और उनके भाई तेजराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान हुलासीराम की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 324, 304, 308 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों की गहन पड़ताल के बाद अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा इस प्रकार है:
- धारा 304(1)/34 – 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
- धारा 308/34 – 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास
- धारा 324/34 – 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास
- धारा 323/504/34 – 6-6 माह का सश्रम कारावास
- जुर्माना – प्रत्येक आरोपी पर ₹10,000, न देने की स्थिति में 2-2 माह की अतिरिक्त सजा
यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी और सतत प्रयासों का परिणाम है। पुलिस व अभियोजन अधिकारियों ने इस लंबे चले मुकदमे में न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किया।
