चलती ट्रेन में छेड़छाड़ मामले में बर्खास्त हेड कांस्टेबल की बहाली, हाईकोर्ट का आदेश

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बरेली। चलती ट्रेन में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त किए गए जीआरपी के हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए उन्हें फिर से सेवा में लेने का निर्देश दिया है। यह मामला जनवरी 2023 का है, जिसमें आरोप था कि प्रयागराज से बरेली आ रही एक छात्रा के साथ उन्होंने अभद्रता की थी।

जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी 2023 को पीलीभीत निवासी छात्रा त्रिवेणी एक्सप्रेस से बरेली आ रही थी। दोपहर करीब 2:11 बजे बरेली जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद ज्यादातर यात्री उतर गए। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। शिकायत दर्ज होने के बाद विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

बर्खास्तगी के खिलाफ कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनके पक्ष में अधिवक्ता अनुरा सिंह ने दलील दी कि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं और सजा अनुचित थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश रद्द करते हुए बहाली का निर्देश दिया। हालांकि, छेड़छाड़ से जुड़े आपराधिक मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।

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Author: newsvoxindia

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