मुजस्सिम खान , वरिष्ठ संवाददाता
RAMPUR : भड़काऊ भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर फैसले की तलवार लटक रही है अदालत में सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख तय की है यह मामला 2019 का है जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर में चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी जिस पर मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने के मुताबिक कल हमने अपनी पूरी बहस कर ली थी कि जितने भी भाषण हैं यह हमारे भाषण नहीं है यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए है और यह भाषण साबित भी नहीं है अदालत के अंदर, और जो प्रॉसीक्यूशन है अभियोजन पक्ष है वह अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है और हमारा केस पूरा छूटने का है , और आज अभियोजन ने और हमने जो कल बहस करी थी उसका जवाब दिया था। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए तो ये जो केस है कहीं से कहीं तक अभियोजन अपना साबित नहीं कर पाया है।
यह मामला कब दर्ज हुआ था और क्या पूरा मामला था इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया यह 7-9-2019 में यह एफआईआर अभियोजन के अनुसार दर्ज हुई थी कि उन्होंने एक जगह स्पीच दी थी इस स्पीच के संबंध में उन्होंने यह मुकदमा दर्ज किया था। हमारा यह कहना है की ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और यह पूरा हमारे खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमा फर्जी तैयार किया गया है।
आज इसमें अंतिम बहस क्या हुई और जजमेंट की डेट कौन सी है इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया कल हमने अपनी बहस करी थी उस बहस में आज अभियोजन ने अपना जवाब दिया था और अभी मालूम पड़ा है कि 27 अक्टूबर तारीख आदेश के लिए लगा दी गई है उस में अंतिम फैसला आएगा।