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कबाब कारीगर के परिवार को मिला इंसाफ , कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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  • कबाब बेस्वाद होने पर कारीगर नासिर की हुई थी हत्या ,
  • गोल्डन बाबा ,तंजीम को गिरफ्तार करके पुलिस ने घटना का किया था खुलासा ,

बरेली : कोर्ट ने प्रेम नगर थाना क्षेत्र में  वर्ष 2023 में हुई कबाब कारीगर नासिर की हत्या  मामले में  बुधवार को फैसला सुनाते हुए  एक -एक लाख का अर्थदंड के साथ दोषी गोल्डन बाबा और तंजीम शम्सी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम नगर के कबाब कारीगर के हत्या के मामले में अदालत ने किला निवासी मयंक रस्तोगी उर्फ गोल्डन बाबा और तजीम शम्सी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोनों दोषियों पर एक -एक लाख का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रेमनगर  थाना क्षेत्र में  बीडीए की बिल्डिंग से कुछ दूरी पर  4 मई 2023 की रात नासिर अपने दो कारीगरों के साथ सेंटर पर काम कर रहा था। इसी दौरान उत्तराखंड नंबर की इनोवा कार से दो युवकों ने आकर कबाब का ऑर्डर दिया। दोनों युवक नशे में थे।

कबाब देने पर दोनों युवकों ने कबाब को बे-स्वाद बताया।  इस बीच कारीगर नासिर ने कबाब में कमी पूछी तो दोनों आरोपी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए जिस पर नासिर ने विरोध किया तो आरोपियों ने नासिर के सिर पर तमंचा टेक का गोली मार दी। नासिर को इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने नासिर को मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। और आरोपियों को जेल भेज दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि नासिर के घर की माली हालत बेहद खराब थी जब यह घटना हुई उस समय उसके परिवार में वह अकेला काम करने वाला व्यक्ति था।
आठ लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
मयंक रस्तोगी ने आपने पिता अनिल के लाइसेंसी रिवाल्वर से कबाब कारीगर के  गोली मारी थी। घटना को अंजाम देने के बाद  वह अपने साथी के साथ फरार हो गया  था। पुलिस ने बाद में रिवाल्वर बरामद किया था। लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।  इस मामले में कोर्ट के ट्रायल के दौरान अधिवक्ताअंचित द्विवेदी ने आठ गवाह पेश किए। गवाही और पुलिस के ठोस सबूतों, रिवाल्वर से घटना की पुष्टि हुई। जिस पर एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
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