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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत,

 

अहमदाबाद । मोदी सरनेम नाम मामले में सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को रद्द कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।हालांकि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुना चुकी है । अब राहुल गांधी अपनी सजा को रद्द कराने के लिये गुजरात हाईकोर्ट में जाएंगे।राहुल गांधी ने इसी बीच एक वीडियो वायरल  करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेठ किसका साहब का, उन्होंने सीधे अडानी को लेकर सरकार को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सब कुछ अडानी का है । बिजनिस बढ़ना कोई गलत बात नहीं । पर जादू की तरह बढ़ रहा है।

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राहुल की सजा पर संबित पात्रा यह बोले,

भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कानून सभी के लिए एक है। राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है।  कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी का घमंड टूटा है।गांधी परिवार में अभी भी घमंड है

 

 

 

सूरत कोर्ट का यह था फैसला

सूरत की सीजीएम अदालत ने पीएम मोदी से जुड़े मानहानि के मामले में सांसद राहुल को दो साल की सुनाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी । राहुल सदस्यता रद्द होने फैसले के चलते वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राहुल गाँधी वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद थे। जानकार यह भी बताते है कि राहुल गाँधी की भारत जोड़ों यात्रा से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ था। और वह 2024 में कांग्रेस ओर पीएम पद दावेदार भी थे। इस तरह राहुल गाँधी कुल मिलाकर 8 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कानून सभी के लिए एक है। राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है।  कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी का घमंड टूटा है।गांधी परिवार में अभी भी घमंड है।

 

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