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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा

बरेली। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके शव को खेत मे फेंक दिया था। बरेली कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए घटना में महिला और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक   वादिनी श्रीमती माया देवी पत्नी केशरीलाल नि0 ग्राम जटपुरा मुगलपुरा थाना मीरगंज बरेली ने पुलिसनको  बताया गया था  कि अभियुक्ता मीना पत्नी जगदीश ने अपने प्रेमी सोरन सिंह के साथ मिलकर 10 जुलाई वर्ष 2018 को अपने पति (जगदीश) की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था  जिसके सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर मुकदमा भी  पंजीकृत  भी हुआ था ।
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जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 09 गवाह पेश किए गये, जिसमें  न्यायालय एडीजे-03 कोर्ट जनपद बरेली ने  चिन्हित सनसनीखेज वाद में अभियुक्तगण  सोरन सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल नि0 मो0 भूड़ा कस्बा सैफनी थाना शाहबाद जनपद रामपुर , मीना पत्नी जगदीश नि0 ग्राम जटपुरा मुगलपुरा थाना मीरगंज जनपद बरेली को धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 10,000-10,000रू0 का अर्थदण्ड और  धारा-201 में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000-10,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । साथ में यह भी कहा कि अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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