मुज्जसिम खान
रामपुर । समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता आज़म खान पर वर्ष 2019 में दर्ज हुए मुकदमे में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया गया है । तीनों ही अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को सजा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया ।।जेल प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है।
रामपुर के गंज थाने में 3 जनवरी 2019 को धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा एवं बेटे अब्दुल्लाह आजम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन पर और आप था कि दोनों पति-पत्नी ने कूट रचित तरीके से अनुचित लाभ उठाए जाने के उद्देश्य से अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। पहले जन्म प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बनवाया और वही दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर पालिका लखनऊ से बनवाया था।
इसके बाद इन जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से अब्दुल्लाह आजम के द्वारा विदेश यात्राएं करने की बात कही गई और इस मामले में अब कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया है जिसमें आजम खान उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को साथ-साथ साल की सजा सुनाई गई है।
पुलिस के कड़े पहरे के बीच आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम को जेल भेज दिया गया है। आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोगो को कल से पता था कितनी सजा होनी थी । यह बात पूरे शहर को पता थी , हमे तो आज पता चला।
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