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बदायूं : पास्को कोर्ट ने बच्ची से रेप -हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाने के साथ 2लाख का जुर्माना भी लगाया,

पंकज गुप्ता,

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बदायूं – सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची को 11 अप्रैल साल 2021 की शाम जब उसके माता-पिता खेत में गेहूं कटाई कर रहे थे , तभी कटाई के लिए आये मजदूर गुफरान निवासी सुल्तानपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड ने बच्ची को शाम के वक्त उठाकर पास के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया बच्ची की चीख-पुकार सुनकर वहां माता पिता पहुंचे तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई और भागने लगा। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने उसे पकड़ लिया और भीड़ ने आरोपी को पीटा शुरू कर दिया।

 

पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया। इस मामले में वादी पक्ष में पैरवी की और विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट दीपक यादव ने बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी गुफरान को दोषी माना और शुक्रवार को उसे मौत की सजा सुनाई और दो लाख का जुर्माना भी डाला है।

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