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दलित युवती के साथ सामूहिक रेप के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाने के साथ 3.60 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए एससी – एसटी कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक वर्ष 2008 में क्यूलड़िया थाना क्षेत्र की युवती शौच के लिए गई थी तभी पुरानी रंजिश में रामेश्वरदयाल, पप्पू उर्फ एडवोकेट, बादल उर्फ अब्दुल रहमान, कुँवरसेन, निरंजनलाल गंगवार और भगवानदास गंगवार ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

 

 

आरोपियों ने शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था।बरेली कोर्ट ने सभी छह दोषियों को धारा 302/149 और एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 30,000 रुपए जुर्माना, धारा 376डी के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 201 के तहत 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास को भी आदेशित किया।

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