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गुजरात में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला :कानून को सभी को पालन करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गरीबी रेखा से नीचे होना कानून के शासन का पालन नहीं करने के लिए “अपवाद नहीं” है, जिसका पालन सभी संबंधितों को करना होता है।

गुजरात में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि जब संविधान कानून के शासन को मान्यता देता है, तो इसका पालन सभी को करना होता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ को बताया कि कुछ समय उन पात्र आवेदकों को दिया जाता है, जो अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुए हैं और जिनका ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत पुनर्वास किया जाएगा। उन्हें दिए जाने वाले आवास के लिए किस्त का भुगतान करें

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

“जब संविधान कानून के शासन को मान्यता देता है, तो इसका पालन सभी को करना होता है। गरीबी रेखा से नीचे कानून के शासन का पालन नहीं करने का अपवाद नहीं है, “पीठ ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है और अगर उनके पास योजना के तहत समय बढ़ाने का अधिकार है तो वे इस पर विचार करेंगे।

सूरत नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि आज तक प्रभावित व्यक्तियों द्वारा ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ के तहत आवंटन के लिए 2,450 आवेदनों में से 1,901 आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

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