मुजस्सिम खान
यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच रस्सा कशी जारी है। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें से अधिकतर में जमानत मंजूर हो चुकी है। आजम खान पिछले 20 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन एक के बाद एक मुकदमों में हो रही जमानत के चलते आजम खान की रिहाई किसी भी समय हो सकती है जिस को रोकने के लिए सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब अदालत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया।
दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 207 क्या होती है यह समझना जरूरी है धारा 207 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर आरोप तय करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त को कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाना जरूरी होते हैं जो कि आजम खान के सीतापुर जेल में रहते उपलब्ध कराए जाने में देरी हो रही थी इसी देरी से बचने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई और विशेष वाहक द्वारा यह कागजात आजम खान को सीतापुर जेल में उसूल कराए जाने के आदेश मिल गए हैं ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार आजम खान की रिहाई रोकने के लिए अदालत में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।