इनपुट : सूचना विभाग
बरेली, । जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चलने फिरने में समस्या होती है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बरेली में पदभार ग्रहण करने तत्काल बाद इस ओर ध्यान दिया और कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिव्यांगजन के लिए एक रैम्प बनवाने के आदेश दिए।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा अपने कार्यालय में रैम्प के निर्माण के आदेश के अनुपालन में हाल ही में बन कर तैयार हुए रैम्प का सदुपयोग भी प्रारंभ हो गया। उनकी इस मानवीय पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। दिव्यांगजन अब बिना किसी रुकावट या बाधा के जिलाधिकारी के समक्ष पहुंच रहे हैं और अपनी बात उनसे कह पा रहे हैं।
बता दे कि भारत सरकार वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम की धारा-44 एवं 45 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 दिसम्बर 2020 को एक आदेश निर्गत किया जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के भवनों को ’दिव्यांगजन हितैषी’ बनाया जाने का निर्णय लिया गया था। इस शासनादेश में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनमें इसी संबंध में 2018 में निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया है।