पंकज गुप्ता
बदायूं : 13 साल पुराने गैंग रेप मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है । mp/ Mla स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र सागर को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है । इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेन्द्र सागर और मीनू शर्मा को कोर्ट ने पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुका है । adj कोर्ट 9 ने न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए पूर्व बसपा विधायक रहे योगेंद्र सागर को जेल भेज दिया है ।
23 अप्रैल 2008 को हुई घटना में B.A की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है । योगेंद्र सागर उस समय बिल्सी से विधायक थे और bsp की मायावती सरकार चल रही थी । पुलिस ने मीडिया के दबाव के कारण छात्रा को नजीबाबाद से बरामद किया था । छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसको नशीले इंजेक्शन लगाकर गैंग रेप किया गया था ।
जानकरी के मुताबिक 23 अप्रैल 2008 को बीए की छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया था कई दिनों बाद पुलिस ने इस मामले में एफ आई आर दर्ज की और छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया छात्रा ने कोर्ट में अपने बयानों में आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और इस घटना को अंजाम देने में बसपा के तत्कालीन विधायक बिल्सी से योगेंद्र सागर और उनके रिश्तेदार तेजिंदर सागर सहित उसके दोस्त मीनू शर्मा ने गैंग रेप किया उसको लगातार नशीले इंजेक्शन देकर प्रताड़ित करते रहे ।
यह मामला तूल पकड़ने पर तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया था वही योगेंद्र सागर ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था योगेंद्र सागर को उस दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी जबकि तेजिंदर और मीनू शर्मा लगातार जेल में ही बंद है वही आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 9 ने योगेंद्र सागर को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा और 30 हजार का दंड भी लगाया है । कोर्ट ने पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है । योगेंद्र सागर का अस्पताल में कोरोनावायरस के बाद जेल भेजा जा रहा है । आपको बता दें कि योगेंद्र सागर बिल्सी से बसपा 2007 में विधायक बने थे । वही योगेंद्र सागर के बेटे कुशाग्र सागर इस समय भाजपा से बिसौली से विधायक हैं ।
सरकारी अधिवक्ता मदन लाल राजपूत ने बताया कि योगेंद्र सागर को 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है । कोर्ट ने योगेंद्र सागर को उम्र कैद की सजा के साथ 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।