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कोविड से हुई मौत के मामले में सरकार देगी 50 हजार की राहत

बरेली | अपर जिलाधिकारी (वि/रा) श्री संतोष बहादुर ने बताया कि जिन व्यक्तियों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु हुई है, उनके निकटतम सम्बन्धी को 50,000 रुपये की राहत धनराशि उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने कहा कि जिनके परिजनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है एवं उसके पास आ.टी.पी.सी.आर., एन्टीजन, सी.टी.स्कैन की जांच आख्या है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके  परिजन की कोविड-19 से संक्रमित होने के 30 दिन के अन्दर मृत्यु हुई है, तो वह निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या-14 में अथवा तहसील मुख्यालयों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।  उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजन आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या-14 से अथवा तहसील मुख्यालयों से एवं जनपद की एन.आई.सी. की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 

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