शाहजहांपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अभय प्रताप सिंह की अदालत ने बड़े भाई की हत्या करने वाले को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव बरौरा की है।
यह जघन्य वारदात 28 अक्तूबर 2020 की रात करीब 10 बजे शाहजहांपुर के बरौर गांव में हुई थी। मृतक रमनपाल सिंह अपने घर में खाना खा रहा था। तभी उसका छोटा भाई अजय उर्फ दीवान सिंह उसके घर पहुंचा। अजय पिछले 20 वर्षों से गांव में ही अपने रिश्तेदार धर्मपाल सिंह के घर रह रहा था। अजय ने वहां पहुंचते ही रमनपाल से गाली-गलौज शुरू कर दी, जिससे दोनों के बीच मारपीट हो गई।
मौके पर मौजूद उनकी मां माया देवी ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। इससे वह गांव में ही रहने वाली अपनी बेटी को बुलाने चली गईं। वह जब घर लौटीं तो रमन की लाश चारपाई पर पड़ी थी और अजय दरवाजे पर खड़ा था। अजय ने गला दबाकर रमन की हत्या कर दी थी। 29 अक्तूबर को ग्राम चौकीदार प्रभुदयाल ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो रमन की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।
01 नवंबर 2020 को मां मायादेवी की तहरीर पर अजय उर्फ दीवान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त अजय के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अभय प्रताप सिंह की अदालत में हुई। गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
