बरेली। मंगलवार में बरेली कोर्ट ने दो बड़े फैसले सुनाए , एक फैसले में मां बाप की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा वही दहेज हत्या से जुड़े मामले में तीन लोगों को दोषी पाए जाने पर आजीवन की सजा सुनाई । वादी ओमकार सिंह पुत्र रामचरन नि० धन्तिया थाना – मीरगंज बरेली के अपनी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने , दहेज की माँग पूरी न होने पर आग लगा देने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना सिरौली पर वर्ष 2021 धारा 498ए/304बी ,धारा 302 व 3 / 4 डी०पी०एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था ।
मा० न्याया0 अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश – 13 कोर्ट जनपद – बरेली ने चिन्हित सनसनीखेज घटना में सुनवाई करते हुए अभियुक्तगण (1) राहुल पुत्र परमेश्वरी (2) परमेश्वरी पुत्र भोजराज (3) श्रीमती भूरी देवी पत्नी परमेश्वरी निवासी ग्राम शिवपुरी थाना सिरौली बरेली को धारा 302/34 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 60,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया किया। बता दें कि यह सजा कोर्ट और पुलिस के अधिकारियों के पैरवी के चलते संभव हो सकी।