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कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी को सुनाई 2 साल की सजा , 

  • कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी को सुनाई 2 साल की सजा
  • कोर्ट ने  दोषी पर  2250 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया 
    कोर्ट ने 2013 के मुकदमे में कोर्ट ने सुनाया फैसला 
  • बरेली ।  माननीय कोर्ट ने  पशु क्रूरता  मामले की सुनवाई करते हुए एक दोषी को 2 साल की सजा सुनाने  के साथ 2250 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। वही कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है कि अर्थदंड नहीं देने  स्थिति में 25 दिनों की अतिरिक्त सजा को बढ़ाया जाये। यह सजा जेएम 01  आंवला ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पार यह सजा सुनाई है।
  • जानकारी के मुताबिक सिरौली थाना क्षेत्र में अभियुक्त अच्छन पुत्र अब्बास निवासी केसरपुर  जिला बरेली कई बैलों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते हुए ले जा रहा था। इसी दौरान मौके पर पुलिस को देख बैलों को छोड़कर भाग गया था। बाद में पुलिस  अभियुक्त को कुछ दूरी से पकड़ने के बाद उस पर मुकदमा दर्जकर कोर्ट में पैरवी की थी।

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