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महिला प्रधानों के अनावासीय प्रशिक्षण में अधिकारों से कराया रुबरु

देवरनियां।‌ उपनिदेशक पंचायत बरेली मंडल के निर्देशन में
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बरेली मंडल के विकास खण्ड रिछा (दमखोदा) के सभागार में महिला प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई।इस कार्यक्रम का उदघाटन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) वीरपाल सिंह और प्रशिक्षक धनंजय सक्सेना, और प्रशिक्षण प्रबंधक अब्दुल कादिर ने दीप जलाकर किया।

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इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला प्रधानों को उनके अधिकारों और ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षक अब्दुल कादिर ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों और धारा 95 (1) छ के तहत प्रधान के दायित्व एवं कर्तव्यों को लेकर व उनका हटाए जाने संबंधी नियम के बारे में बताया गया।‌ इसके साथ प्रधानों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान आए हुए प्रतिभागियों को महिला प्रशिक्षण कार्यशाला की महत्वता के बारे में बताया कि किस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुक्रम में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

 

प्रशिक्षक धनंजय सक्सेना ने नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, लैंगिक समानता, पितृसत्तात्मक समाज और सामाजिक बहिष्कार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने लिंग आधारित भेदभाव के मूल कारणों पर भी अभ्यास कराया।प्रशिक्षण कार्यशाला में बोलते हुए एडीओ पंचायत वीरपाल सिंह जी ने कहा कि‌ यह प्रशिक्षण महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में सहायक है जिससे वे अपने कार्यों में और प्रभावी तरीके से प्रदर्शन कर सकें।
प्रशिक्षण कार्यशाला में अपने जहां विमला देवी क्रांति देवी प्रेमवती माया देवी मीना देवी कविता रीता गंगवार उपस्थित रही।
फोटो— प्रशिक्षण कार्यशाला में मौजूद महिला ग्राम प्रधान।

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