माता पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, लगाया 10 हजार का आर्थिक दंड

SHARE:

बरेली। मीरगंज थाना क्षेत्र में संपत्ति के लिए वर्ष 2020 में एक बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी थी। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। यह कोर्ट के एवं पुलिस के अधिकारियों की पैरवी के चलते संभव हो सका है।

Advertisement

 

 

जानकारी  के मुताबिक वादी उमेश कुमार सिंह पुत्र लालता प्रसाद नि० ग्राम बहरोली थाना मीरगंज ने अपने माता-पिता की हत्या के सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर धारा 302 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्याया0 विशेष न्यायाधीश एडीजे – 14 कोर्ट ने चिन्हित मुकदमें में अभियुक्त दुर्वेश कुमार सिंह पुत्र लालताप्रसाद नि० ग्राम बहरोली को मृत्युदण्ड एवं 10,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

newsvoxindia
Author: newsvoxindia

Leave a Comment

error: Content is protected !!