रेप के मामले में दोषी को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना

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बरेली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2016 में हुए एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी को दोषी सिद्ध कर न्यायालय से कठोर सजा दिलाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट इस दौरान 10 गवाहों को सुना उसके बाद अपना फैसला सुनाया।

दरसल प्रकरण थाना शेरगढ़ क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने गांव के ही युवक पर घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। घटना के समय वह अपने परिजनों के साथ घर पर थी। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-1 बरेली में हुई। न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 4 वर्ष, धारा 366 के तहत 10 वर्ष और धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

इस सफलता में पुलिस व अभियोजन पक्ष की टीम की अहम भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक, विवेचक, आरक्षी और संबंधित थाना पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर दोष सिद्ध करने में निर्णायक योगदान दिया।

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Author: newsvoxindia

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