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रामपुर न्यूज़ :  सपा नेता आजम खान पर अदालत ने लगाया 10 हजार का हर्जाना

मुजस्सिम खान ,

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं उनको रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है उनके वकील द्वारा पैरवी न करने को लेकर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खान से जुड़े दो मामलों की सुनवाई हुई जिसमें एक मामला दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था तो वही दूसरा मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत भड़काऊ भाषण से जुड़ा था। अदालत में दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आजम खान के पक्ष के वकील द्वारा जिरह ना करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए का हर्जाना और व्यक्तिगत तौर पर आजम खान उनकी पत्नी , बेटे अब्दुल्लाह आजम को अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया है।

बता दें कि सपा नेता आजम खान पर आदर्श आचार संहिता के दौरान वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने का मामला थाना शहजाद नगर में दर्ज हुआ था जिस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान तत्कालीन एसएचओ परवेज चौहान हाजिर हुए वही 23 दिसंबर को इसी मामले में बतौर गवाह मुकदमे के विवेचक हाजिर होंगे।

अभियोजन अधिकारी एमपी एमएलए कोर्ट  के अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान के मामले में जो फाइल लगी हुई थी। उसमें एक फाइल 4 /19 की थी जिसमें दो एसआई थे जिनकी आज गबाही हुई थी। आजम के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करेगी थी , जिस पर उन्होंने आपत्ति की थी। आजम खान के पक्ष के वकील द्वारा जिरह ना करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए का हर्जाना और व्यक्तिगत तौर पर आजम खान उनकी पत्नी वाह बेटे अब्दुल्लाह आजम को अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया है।

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