बरेली। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत गत वर्षों में वित्तपोषित इकाईयों को द्वितीय ऋण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो) ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण कार्य के लिए एक करोड़ रुपये तथा सेवा उद्योग हेतु प्रोजेक्ट कास्ट 25 लाख रुपये तक का आवेदन कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान अनिवार्य है।
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