मीरगंज। शादीशुदा होते हुए भी विवाहिता चाची को भगाकर हिमाचल प्रदेश ले जाने वाले अपने पति और देवर तथा अन्य ससुरालियों के विरुद्ध पीड़िता की शिकायत पर एस एसपी के आदेश पर थाना मीरगंज में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, रेप की कोशिश और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़िता का आरोप है कि मायके वालों ने 15 लाख रुपये का मुंहमांगा दान-दहेज देकर 14 फरवरी 2020 को उसका विवाह थाना मीरगंज के सूरजपाल संग किया था। कुछ दिन पहले सूरजपाल रिश्ते की विवाहिता चाची को भगाकर हिमाचल प्रदेश ले गया और वहीं गैरकानूनी ढंग से उसे पत्नी बनाकर रखने लगा। पति की गैरहाजिरी में ससुराल वाले उसे आए दिन गालियां देते, कम दहेज लाने के ताने मारते और दस लाख रुपये मायके से लाकर देने का दबाव बनाते हुए पीटते भी थे।
देवर उमेशपाल उससे अक्सर अश्लील हरकतें करता था। दोनों पक्षों की पंचायत में सूरजपाल विवाहिता चाची से रिश्ता नहीं तोड़ने और उसे दूसरी बीवी के तौर पर ही रखने की बात ऐलानिया कह चुका है। एसएसपी के आदेश पर थाना मीरगंज में पति सूरजपाल, देवर उमेशपाल, ससुर हरिराम, सास कल्लो, ननद नीतू, तइया ससुर खंजन सिंह निवासीगण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498ए, 494, 354, 323, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। प्रकरण की विवेचना एसआई अनिल कुमार को सौंपी गई है।