बरेली। संयुक्त कृषि निदेशक डॉ0 राजेश कुमार ने बताया कि मण्डल के समस्त जनपदों में फसल बीमा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिसूचित फसलों का प्रीमियम 2 प्रतिशत एवं औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित है। विगत वर्ष खरीफ-2023 में मण्डल में कुल 50266 कृषक फसल बीमा से आच्छादित हुए, जिसमें 2014 कृषकों को धनराशि रू0 9755507 क्षतिपूर्ति वितरित की गयी तथा खरीफ-2024 में दिनांक 05 जुलाई 2024 तक कुल 11378 कृषकों द्वारा बीमा कराया गया है।
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उन्होंने कहा कि गैर ऋणी कृषक यदि बीमा कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बोई गई अधिसूचित फसल का क्षेत्रफल, खतौनी एवं मोबाइल नम्बर आदि सूचनाओं के द्वारा जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0), सम्बन्धित बैंक शाखा, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in), क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद बरेली में धान, बाजरा, उर्द, तिल, बदायूं में धान, मक्का, बाजरा, उर्द, तिल, शाहजहांपुर में धान, मक्का, बाजरा, उर्द तिल एवं जनपद पीलीभीत में धान फसल साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बरेली एवं शाहजहांपुर में मिर्च, केला व बदायूं में मिर्च अधिसूचित फसलें हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर (टोल फी) 14447 अथवा अपने जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी एवं बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने किसान भाईयों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक फसल बीमा करायें, जिसमें फसलों को प्राकृतिक आपदाओं आदि से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।