बरेली। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत जारी के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि कि पत्रावली में दिये गये समस्त प्रपत्रों को अपने स्तर से परीक्षण कर प्रमाणित करें। सम्बंधित लिपिक पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले अनुक्रमणिका तैयार कर पत्रावलित करेंगे।
डीएम ने यह भी कहा कि बारह साला की रिपोर्ट पर उप निबन्धक द्वारा स्वतः स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि क्या उक्त संपत्ति बंधक है, विवादित है या उक्त भूमि पर भार है अथवा नहीं। पत्रावली में जो भी प्रमाण स्वरूप अभिलेख लगाये गये हैं, उस पर उक्त अधिकारी के मूल हस्ताक्षर, नाम व पदनाम मुहर के साथ प्रमाणित करने के पश्चात ही पत्रावली प्रस्तुत की जाये। पत्रावली में बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न तथा सम्पत्ति विवादित है अथवा नहीं, उसका प्रमाण पत्र एवं शासनादेश में दिये गये अन्य सभी अभिलेख होने चाहिये। सम्बंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जाये। पत्रावली अनिवार्य रूप से उप निबन्धक, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद अपर जिलाधिकारी के माध्यम से चेक करने के बाद प्रस्तुत की जाये।