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बसपा नेता छोटे लाल दोषमुक्त , 23 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

देवरनियाँ( बरेली ) नबाबगज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मास्टर छोटेलाल गंगवार को धोखाधड़ी के 23 साल पुराने मुकदमे में एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषमुक्त (बरी) कर दिया है। रामपुर जिले के मिलक निवासी रामबहादुर ने 23 साल पहले मास्टर छोटेलाल और उनकी फर्म पर आटा चक्की, डीजल इंजन की बिक्री में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए । कोतवाली नवाबगंज में कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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कोर्ट के आदेश पर फर्म गंगवार इंटरप्राइजेज के मास्टर छोटेलाल और वीरेंद्र कुमार शर्मा को प्रतिवादी बनाया गया था। नौ विवेचकों ने इस केस की विवेचना की। लेकिन विवेचक ने आरोपी के पिता का नाम और पता ही गलत अंकित करते हुए , आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस पर विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट बरेली ने संज्ञान लिया।

 

 

 

कोर्ट ने लिखा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर अपराध को साबित करने में असफल रहा है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी दावा किया गया । कि मास्टर छोटेलाल गंगवार केडीईएम इंटर कॉलेज में वर्ष 1974 से 2009 तक अध्यापक रहे थे । और किसी भी व्यापारिक संगठन में साझेदार नहीं थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार को इस केस में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। वर्षों बाद पक्ष में फैसला आने पर मास्टर छोटेलाल के इस समर्थक खुशी से झूम उठे हैं।

लोकसभा चुनाव में बसपा से मिला था टिकट

मास्टर छोटेलाल वयोवृद्ध नेता हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में बरेली सीट से बसपा ने उन्हें बरेली से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने नामांकन भी किया था लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था।

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