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पुलिस प्रशासन, स्वास्थ विभाग, प्रोबेशन विभाग, बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन के मध्य समन्वय बैठक,

बरेली। डिप्टी एसपी श्री हर्ष मोदी की अध्यक्षता में आज पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, प्रोबेशन विभाग, बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन आदि के मध्य समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जूविनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बच्चों के संबंध में कार्यवाही किए जाने वाले समस्त स्टॉकहोल्डर्स के मध्य बेहतर समन्वय एवं क्रियान्वयन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया।जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती नीता अहिरवार ने जेजे एक्ट पोक्सो एवं महिलाओं/बालिकाओं के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में संबंधित पुलिस स्टाफ को अवगत कराया। वन स्टॉप सेंटर आर्य समाज अनाथालय बालक बालिका महिला शरणालय स्वाधार गृह चाइल्ड लाइन सीडब्ल्यूसी जेजेबी जिला बाल संरक्षण इकाई आदि के कार्यों के विषय में विस्तार से बताया।

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बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष  दिनेश चंद्र ने लड़कियों को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचना देना अनिवार्य है। किसी भी बालक की आयु निर्धारण हेतु सर्वप्रथम उसका प्रथम स्कूल का सर्टिफिकेट या नगर निगम ग्राम पंचायत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल की मार्कशीट एवं इनमें से कोई भी अभिलेख न होने पर मेडिकल द्वारा आयु परीक्षण कराया जाता है।सीडब्ल्यूसी सदस्य मोनिका गुप्ता भी उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य विभाग से उपस्थित डॉक्टर द्वारा मेडिकल में होने वाली समस्या के निस्तारण करते हुए सुविधाओं को बेहतर करने का आश्वासन दिया एवं कोई भी समस्या स्वास्थ्य विभाग से होने पर समन्वय के साथ बालिकाओं को जल्द से जल्द स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर  सौरव ने चाइल्डलाइन के महत्त्व कार्यप्रणाली एवं पुलिस और प्रशासन को दिए जाने वाले 1098 के अंतर्गत कार्यों के बारे में बताया।

 

पुलिस विभाग द्वारा संबंधित थानों से आए पुलिस स्टाफ के द्वारा भी जेजे एक्ट एवं पोक्सो एक्ट में पुलिस बाल कल्याण अधिकारी के तौर पर कार्य करने वाले के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछे जिस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीओ एवं सीडब्ल्यूसी द्वारा उनका समाधान किया गया। साथ ही बालको एवं बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में किस प्रकार से बालक/बालिकाओं को प्रवेश किया जाना है इसके विषय में भी अवगत कराया गया। बैठक में जेजे एक्ट एवं पोक्सो एक्ट के संबंध में बालकों के प्रति पुलिस एवं संबंधित विभाग बेहतर समन्वय स्थापित करके संवेदनशील होकर उक्त प्रकरणों पर कार्यवाही करें पर आयोजित की गई, जिससे कि बालिकाओं को बालक तथा बालिकाओं को न्याय एवं देखरेख संरक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

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