बरेली,। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने आयुध अधिनियम एवं गिरोहबंद अधिनियम के मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर पैरवी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों में गवाहों की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, अपर जिलाधिकारी नगर आर.डी. पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट श्री राजीव पाण्डेय, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रूद्रेंद्र श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी अवधेश गुप्ता, सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आकांक्षा सक्सेना, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री तौकीर अहमद, श्री अमित कुमार, डीजीसी सुनील कुमार पाठक सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने निर्देश दिए कि सरकारी धन के गमन से सम्बंधित अभियोगों को चिन्हित कर शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालकों के विरूद्ध लैगिंग अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा दंड से दंडित कराने के भी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।