बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को थाना सीबीगंज क्षेत्र में टुलिया अंडरपास के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। यह कॉलोनी लगभग 6 बीघा भूमि पर बिना अनुमति के विकसित की जा रही थी।
धनतिया के हारिस प्रधान और शिवम शुक्ला द्वारा बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के सड़क, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस और भूखंडों का चिन्हांकन कर कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
जब इसकी जानकारी प्राधिकरण को हुई, तो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई में अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।
प्राधिकरण ने आमजन को आगाह किया है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति की जानकारी जरूर प्राप्त करें। बिना स्वीकृति के की गई प्लॉटिंग और निर्माण अवैध माने जाएंगे और किसी भी समय ध्वस्त किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में पूरी जिम्मेदारी निर्माण कराने वालों की होगी।
बीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पूर्व संबंधित मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
