बरेली।

चौपाल में हरविंदर कौर और शारीन, जेंडर स्पेशलिस्ट (हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन), ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज उन्मूलन कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को बताया कि कानून उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सशक्त साधन प्रदान करता है और किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में वे निडर होकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
कार्यक्रम में शासन की विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं — जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, और स्पॉन्सरशिप योजना के साथ-साथ वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबरों की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर ग्राम की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और किशोरियां बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। प्रतिभागियों में उत्साह देखते हुए विभागीय टीम ने योजनाओं से संबंधित पैंपलेट वितरित कर जागरूकता का संदेश फैलाया।
अभियान का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना है, ताकि समाज में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों का समूल अंत किया जा सके।



