बरेली।
जानकारी के अनुसार थाना देवरनियां के उप-निरीक्षक मुकेश कुमार अपनी टीम कांस्टेबल बिट्टू सिंह और सतेंद्र कुमार के साथ क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया।

पूछताछ में वे खाद की खरीद-फरोख्त के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और न ही कोई वैध दस्तावेज जैसे बिल, रसीद या बिल्टी दिखा पाए। इस पर पुलिस ने कृषि विभाग, बरेली से संपर्क किया। जांच में खाद के अवैध होने की पुष्टि हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी बरेली की अनुमति से थाना देवरनियां में मु.अ.सं. 484/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बरामद खाद के नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम शफात अली पुत्र शेरशाह निवासी ग्राम सलार नगला थाना देवरनियां जिला बरेली और इमरान अली पुत्र हसन अली निवासी वार्ड नंबर 13 कस्बा व थाना देवरनियां जिला बरेली हैं।
पूछताछ में शफात अली ने बताया कि वह और इमरान अली, प्रदीप नामक व्यक्ति के कहने पर बहेड़ी की ओर से अवैध खाद लोड कर ला रहे थे। पुलिस के अनुसार यह कार्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
दोनों अभियुक्तों को 26 अक्टूबर 2025 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस टीम अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।



