बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दौरान केस में गवाहों को सुना वही बचाब पक्ष के वकील को भी सुना । लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों और गबाहों को सुना। उसके बाद कोर्ट ने दोषी पति श्रवण कुमार को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
मृतक महिला के परिजनों ने तहरीर देकर बताया था कि श्रवण ने अपनी पत्नी की हत्या 11 /12 अगस्त 2011 की रात को रोड नंबर 02 पर बनी झोपड़ी में अपनी पत्नी की हत्या किसी घरेलू विवाद में चाकू मारकर कर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह फरार हो गया था। बाद में इज्जतनगर पुलिस ने 13 अगस्त 2011 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया साथ ही उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल आलाकत्ल को भी बरामद कर लिया। महिला इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सूप
बनाने का काम किया करती थी। फास्ट कोर्ट प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
कोर्ट ने भगवान शिव और पार्वती के रिश्ते को ध्यान में रखकर सुनाई सजा
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना जो फैसला सुनाया वह भगवान शिव और पार्वती के पति पत्नी के रिश्ते को आधार बनाकर सुनाया ।कोर्ट ने कहा विवाह होते ही पति पत्नी के बीच सात जन्मों तक रिश्ते बन जाते है। पत्नी के बैगर कोई धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान शिव ने तो अपनी पत्नी के प्यार में अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था । इससे भी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को समझा जा सकता है।
