बरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बरेली में एक पुराने छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो-03 कोर्ट बरेली ने बुधवार, 28 मई 2025 को सुनाया।
जानकारी के अनुसार, मामला 06 मार्च 2016 का है जब पीड़िता अपनी बहन के साथ खेत से मटर तोड़कर लौट रही थी। उसी दौरान गांव का निवासी रतनलाल शराब के नशे में उनसे छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे पीड़िता के पैर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में थाना भमौरा में मुकदमा संख्या 56/2016 दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 354, 323, 504, 506 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए। मुकदमे की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन की जेल भी भुगतनी होगी।
